
रतलाम।
सोशल मीडिया पर हिंदू समाज के पूजनीय एवं प्रसिद्ध साधु-संत के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणी करने का एक गंभीर मामला सामने आया है। इस संबंध में शिकायत मिलने के बाद रतलाम के दीनदयाल नगर थाना पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ नामजद प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
क्या है पूरा मामला?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, इंस्टाग्राम पर एक रील (वीडियो) वायरल हुआ था। चर्चाओं के अनुसार, इस वीडियो में देश के सुप्रसिद्ध संत [ जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी ] के एक बयान पर एक युवक द्वारा बेहद अमर्यादित, अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया था।
ओसवाल नगर निवासी शिकायतकर्ता रोहित पंवार ने पुलिस को बताया कि इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को देखने के बाद सनातन धर्म से जुड़े लोगों और हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं अत्यधिक आहत हुई हैं। इसके बाद उन्होंने समाज के अन्य लोगों और हिंदू संगठनों के साथ मिलकर थाने में शिकायत दर्ज कराई।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए दीनदयाल नगर थाना पुलिस ने त्वरित कदम उठाया है। पुलिस ने शेरानीपुरा (मरकट मस्जिद के पास, रतलाम) के रहने वाले आरोपी इब्राहिम के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 353(2) (इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विभिन्न समुदायों के बीच घृणा, द्वेष या वैमनस्य की भावनाएं भड़काने वाले बयान प्रसारित करना) के तहत केस दर्ज किया है। मामले की जांच उप-निरीक्षक (SI) स्तर के अधिकारी द्वारा की जा रही है।
संगठनों ने जताई आपत्ति
वीडियो सामने आने के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस कृत्य पर कड़ा आक्रोश व्यक्त किया है। संगठनों का कहना है कि पूजनीय संतों के प्रति इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और पुलिस को आरोपी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए।
