तालाबंदी के बीच औषधि प्रशासन सख्त: ताल में मेडिकल स्टोरों पर औषधि निरीक्षक का औचक छापा, नारकोटिक्स दवाओं के रिकॉर्ड खंगाले


​ताल/रतलाम (22 सितंबर 2026): औषधि प्रशासन विभाग द्वारा प्रतिबंधित एवं नारकोटिक्स दवाओं के अवैध क्रय-विक्रय पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को औषधि निरीक्षक श्री बलराम चौधरी ने ताल तहसील स्थित मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया।


​निरीक्षण के दौरान औषधि निरीक्षक ने क्षेत्र के ‘श्री राधे मेडिकल’ एवं ‘आदित्य मेडिकल’ पर दबिश दी। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य नारकोटिक्स औषधियों की उपलब्धता और उनके रिकॉर्ड की बारीकी से जांच करना था।


​ट्रामाडोल और एविल के स्टॉक पर पैनी नजर


कार्रवाई के दौरान विशेष रूप से ट्रामाडोल टैबलेट और एविल इंजेक्शन के क्रय-विक्रय से जुड़े दस्तावेजों और बिलों की जांच की गई। औषधि निरीक्षक ने दोनों मेडिकल स्टोर संचालकों को उपलब्ध स्टॉक और उनके क्रय-विक्रय का पूरा रिकॉर्ड आगामी 3 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं।


​दुकान संचालकों को दिए गए कड़े निर्देश:


​फार्मासिस्ट की उपस्थिति: मेडिकल स्टोर पर पंजीकृत फार्मासिस्ट की मौजूदगी अनिवार्य हो।
​लाइसेंस का प्रदर्शन: दुकान के प्रमुख स्थान पर औषधि लाइसेंस स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए।
​शेड्यूल दवाओं की बिक्री: बिना किसी पंजीकृत डॉक्टर (RMP) के पर्चे (Prescription) के शेड्यूल एच व अन्य प्रतिबंधित दवाएं न बेची जाएं।
​एक्सपायरी व फ्रिज मेंटेनेंस: एक्सपायरी दवाओं के रख-रखाव के लिए अलग व्यवस्था हो तथा फ्रिज में रखी जाने वाली दवाओं का तापमान नियमानुसार संधारित किया जाए।
​सफाई व अभिलेख: दुकान में साफ-सफाई रखी जाए और स्टॉक रजिस्टर समेत सभी बिल-वाउचर अपडेट रखें।


​औषधि निरीक्षक बलराम चौधरी ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले या बिना पर्ची के नशीली एवं प्रतिबंधित दवाएं बेचने वाले मेडिकल स्टोरों के खिलाफ भविष्य में लाइसेंस निरस्तीकरण जैसी कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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